- Hindi News
- व्यापार
- ITR Filing नहीं की तो आज आखिरी मौका, जानें लेट फीस और स्टेप बाय स्टेप प्रकिया
ITR Filing नहीं की तो आज आखिरी मौका, जानें लेट फीस और स्टेप बाय स्टेप प्रकिया
31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट थी। इसको टैक्स रिटर्न के बाद 30 दिनों का समय दिया जाता है, जिसमें टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। आज 30 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है, अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ जितनी देरी की जाएगी उसी के मुताबिक, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसमें वेरिफाई करने वाले दिन को ही रिटर्न फाइल करने का दिन माना जाएगा।
ITR फाइल करने पर सेक्शन 234एफ के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो इसपर 1000 रुपये की लेट फीस ली जाएगी। लेट करने का एक नुकसान ये भी है कि सेक्शन 234ए के तहत देरी करने पर 1 प्रतिशत प्रति महीने के हिसाब से ब्याज भी बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही आप रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल (Reviesed Return File) कर सकते हैं।
आईटीआर को कई तरीकों से ई-वेरिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले ई-फाइलिंग के पोर्टल पर जाकर लॉग इन करें। पेज पर आपके सामने e-verify Return का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, उसपर क्लिक करें। वहां पर अपना PAN नंबर डालें, इसके बाद असेसमेंट ईयर चूज करें और ITR के अकनॉलेजमेंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर उसमें जाल दें। आगे कंटीन्यू का ऑप्शन होगा उसपर क्लिक करें। इस दौरान फोन पर 6 डिजिट का नंबर डालें और सबमिट कर दें। अगर आप ये फाइल आईटीआर भरने के 30 दिनों के अंदर फाइल कर रहे हैं तो ओके पर क्लिक कर दें।
इसके बाद आपको condonation delay request डालनी होगी। और डिले क्यों हुआ है, उसकी वजह देगी होगी। फिर ड्रॉपडाउन मेन्यू से इसे सेलेक्ट करें। अब ऊपर ई-वेरिफाई करने के तरीके दिखेंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन को चुनकर ईवेरिफाई कर सकते हैं।